धामी सरकार का दिवाली गिफ्ट: राज्य कर्मचारियों को तदर्थ बोनस की मंजूरी, अधिकतम ₹7000 मिलेंगे

उत्तराखंड राज्य

देहरादून। धामी सरकार ने दीपावली के अवसर पर राज्य के कार्मिकों को बोनस का तोहफा दिया है। इस कड़ी में उन्हें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तदर्थ बोनस देने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर बोनस मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा सात हजार रुपये निर्धारित की गई है।

बोनस का लाभ राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के पात्र कर्मचारियों को भी मिलेगा। बोनस का भुगतान नकद किया जाएगा।

सचिव वित्त डॉ.वी. षणमुगम की ओर से सोमवार को जारी शासनादेश के अनुसार समूह ग और घ के कर्मचारियों के साथ समूह ख के उन सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस अनुमन्य होगा, जिनका ग्रेड वेतन 4800 रुपये (संशोधित वेतनमान में लेवल-8) तक है। हालांकि, ऐसे कर्मचारी जो किसी उत्पादकता आधारित बोनस योजना के अंतर्गत आते हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।

बोनस उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2026 को सेवारत होंगे। आकस्मिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी बोनस का लाभ मिलेगा। लाभ में चल रहे स्थानीय निकायों एवं विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों को भी निर्धारित शर्तों के अनुसार बोनस दिया जा सकेगा, लेकिन इसका खर्च संबंधित निकाय या प्राधिकरण को अपने संसाधनों से वहन करना होगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार कार्मिकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कार्मिकों को तदर्थ बोनस की सौगात उनके और उनके परिवारों के लिए त्योहारों की खुशियों को और बढ़ाने वाली होगी।

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