प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग, भंडारण एवं विक्रय करने वालों से बसूला जुर्माना

उत्तर प्रदेश राज्य

वी पी एस खुराना
मथुरा। शासन द्वारा सिंगल-यूज़ प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित पॉलीथिन के उपयोग, विक्रय एवं भंडारण को प्रतिबंधित किया गया है एवं समय समय पर प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक/पॉलीथिन उपयोग, भंडारण एवं विक्रय करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ नगर क्षेत्रों में स्वच्छता को सुदृढ़ करना तथा नागरिकों में प्लास्टिक-मुक्त जीवनशैली के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है।

नगर आयुक्त द्वारा इस अभियान को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु विशेष निर्देश जारी किए गए हैं उन्होंने प्रतिबंधित प्लास्टिक उपयोग, भंडारण एवं विक्रय करने वालों के विरुद्ध सतत प्रभावी कार्रवाई ,अभियान के दौरान पॉलीथिन रखने, बेचने या उपयोग करने वालों पर दंडात्मक कार्यवाही ,प्रतिबंधित पॉलीथिन की जब्ती और वैकल्पिक पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहन उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में सहायक नगर आयुक्त श्रीमती कल्पना सिंह चौहान के द्वारा नगर के सभी जोन में विशेष अभियान चलवाया गया। टीमों ने बाजारों, दुकानों, गल्ला मंडियों, सब्जी मंडियों एवं प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में निरीक्षण कर सिंगल-यूज़ प्लास्टिक रखने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की।अभियान के दौरान मंडी चौराहा रोड एवं वृंदावन में चैतन्य बिहार के समीप से प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग, भंडारण एवं विक्रय करने वालों पर ₹30,000 का जुर्माना वसूला गया।

टीम द्वारा लगभग 30 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त की गई,
सहायक नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि इस तरह की कार्यवाही निरंतर की जाएगी और नगर निगम की टीमें नियमित रूप से निरीक्षण करती रहेगी।

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