आनलाइन सिकायत मिलने पर बदलापुर आपूर्ति अधिकारी ने कोटेदार पर दर्ज कराया मुकदमा।

जौनपुर ब्यूरो,, सुनील मिश्रा
आरोप की जांच करने गए अधिकारी ने पाई सत्यता गांव प्रधान व कुल 71 कार्ड धारकों ने दर्ज कराया बयान
जौनपुर। जिले की बदलापुर तहसील क्षेत्र के आपूर्ति विभाग अधिकारी अभिनव मिश्रा ने कोटेदार की अनियमितता और आरोप का किए जांच, प्रकरण में सत्यता पाए जाने पर दर्ज कराया मुकदमा।
जानकारी के अनुसार बदलापुर आपूर्ति अधिकारी अभिनव मिश्रा को तेजीबाजार थाना बक्सा क्षेत्र के सरायविभार गांव के कोटेदार प्रमिला बेचन सिंह के खिलाफ सिकायत 40019424048373 और 9241940001590 के उपरांत टीम विभाग से जिले की एआरओ संजू सिंह के साथ मौके पर पहुंच जांच किए। गांव में पहुंचने के उपरांत कुल 71 कार्डधारकों/परिवारजनों ने लिखित शिकायत दर्ज कराई और बताया गया कि पिछले तीन माह से अंगठा लगवा लेने के बाद राशन नहीं दिया गया है। अधिकांश ग्रामीणों ने अनियमितता के पक्ष में बयान दर्ज करते हुए हस्ताक्षर किया।
अधिकारियों ने जब जांच शुरू किया तो पता चला पिछले माह की अनियमितता के बाद भी माह अगस्त में कुल 80.33 कुंतल गेहूं, 106.67 कुंतल चावल,75 किलो चीनी, की कालाबाजारी की गई। साथ ही जो आदेश 2016 के प्रावधान विक्रय एवं विवरण नियंत्रण का विनिमय है। उल्लंघन को देखते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत जिलाधिकारी को उक्त अनियमितता और कालाबाजारी की रिपोर्ट प्रेसित किया गया। जिस रिपोर्ट को संग्यान लेते हुए जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत करवाने का आदेश जारी किया।
जिस क्रम में बदलापुर सप्लाई अधिकारी अभिनव मिश्रा द्वारा तेजीबाजार थाने पर सरायविभार की कोटेदार प्रमिला बेचन सिंह पर जिलाधिकारी के आदेश व प्रधान लिखित सिकायती पत्र तथा असंख्य ग्रामीणों के लिखित दिए गए बयान को देते हुए सुसज्जित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। और मौके पर विक्रेता की ई-पास मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, चार्जर, एंव आईरिश स्कैनर को नजदीकी कोटेदार गिरजा सिंह को देते हुए निर्देश दिया गया कि सभी सामान सुरक्षित रखेंगे।उक्त कार्यवाही से जहां सरायविभार गांव के लोग खुश दिखाई दे रहे हैं वहीं अनियमितता और घटतौली करनेवाले कोटेदारों में भूचाल आ गया है।
