प्रभावी पैरवी से न्यायालय द्वारा दोषी को मिली सजा

गौतमबुद्धनगर। पुलिस महानिदेशक लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में थाना सूरजपुर पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 29/08/2024 को थाना सूरजपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 103/2022 धारा 302 भादवि में न्यायालय द्वारा अभियुक्त प्रवेश भाटी पुत्र रामेश्वर भाटी निवासी ग्राम पल्ला थाना दादरी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 15000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।
