आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देशों के क्रम में एवं डीएम मनीष कुमार वर्मा के नेतृत्व में औषधि निरीक्षक निरंतर एक्शन में
जांच में अधोमानक पाए गए दो दवाओं के सैंपल की कंपनी वह उसके जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में 02 वाद कराए गए दायर
गौतम बुद्ध नगर : आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देशों के क्रम में एवं डीएम मनीष कुमार वर्मा के नेतृत्व में जनपद के मेडिकल स्टोर्स पर मानकों के अनुरूप दवाईयों की बिक्री सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर द्वारा समय-समय पर औषधि नमूने जांच के लिए संग्रहित करते हुए उनको जांच के लिए लैब भेजा जाता है, जिनमें से दो
Moxfaith और moxaveri एंटीबीओटीक टेबलेट जांच में
अधोमानक पायी गयी। अधोमानक औषधि को बनाना और बेचना औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 18 में उल्लंघन है, जो कि धारा 27 में दण्डनीय अपराध है।जिसकी विवेचना कर moxfaith टेबलेट की निर्माता कंपनी प्रोटेक्ट टेली लिंक हिमाचल प्रदेश और moxaveri टेबलेट की निर्माता कंपनी नियोवेरीटस हेल्थ केयर हिमाचल प्रदेश और उनके ज़िम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय गौतम बुद्ध नगर में वाद दायर किया गया है।