2017 हिंसा केस: चंद्रशेखर आजाद की बढ़ीं मुश्किलें, सांसद समेत आठ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

अपराध उत्तर प्रदेश राज्य

कोर्ट ने नगीना सांसद चंद्रशेखर समेत आठ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 20 मई की तिथि निर्धारित की है। यह मामला रामनगर हिंसा से जुड़ा है।

सहारनपुर देहात कोतवाली के रामनगर इलाके में नौ मई 2017 को जातीय हिंसा फैल गई थी। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और कई वाहनों में भी आग लगा दी गई थी। वादी सुधीर कुमार गुप्ता ने थाना देहात कोतवाली में तहरीर दी थी। बताया कि वह अपने प्रभारी के साथ तनाव की सूचना पर मौके पर जायजा लेने गए थे। इसी दौरान वहां पर भगदड़ हो गई। लोगों ने सभी वाहनों में आग लगा दी। इसमें उनकी मोटरसाइकिल भी जल गई। पुलिस ने हिंसा मामले में अन्य कई मुकदमे भी दर्ज किए थे।

इन्हीं में से एक मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए मीनल चावला की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह ने बताया कि अदालत में 14 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई चल रही है। सुनवाई में छह आरोपी अदालत में पेश हुए थे, जबकि सांसद चंद्रशेखर, दीपक बौद्ध, कालू उर्फ अमित, कमल वालिया, कदम सिंह, अंकित, बंटी, राजन अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत में चार्ज फ्रेम होने पर सुनवाई चल रही है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए मीनल चावला की अदालत ने सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।

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