दुष्कर्म के आरोपी फाइनेंसर को 12 साल की सजा, लगा इतने का जुर्माना

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दुष्कर्म के आरोपी फाइनेंसर को 12 साल की सजा, लगा इतने का जुर्माना

शादी का झांसा देकर 4 साल तक सिपाही से करता रहा दुष्कर्म

अयोध्या। शहर के एक मोहल्ले में रहने वाली महिला सिपाही से शादी का झांसा देकर तीन बच्चों का पिता 4 साल तक दुष्कर्म करता रहा। सिपाही से उसने 7 लाख 90 हजार भी हड़प लिए। कोर्ट ने मामले में आरोपी फाइनेंसर को दोषी पाते हुए 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर एक लाख 72 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रदीप कुमार सिंह की अदालत से शुक्रवार को हुआ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेश चंद्र पांडेय व सतीश चंद्र देवरस ने बताया कि घटना की शुरुआत 2019 से हुई। जिले में कार्यरत एक महिला सिपाही से बीकापुर कोतवाली के मंगारी गांव के रहने वाले मनोज शुक्ला मिले जो फाइनेंसर का काम करते थे। उन्होंने महिला सिपाही से शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म किया। 7 लाख 90 हजार रुपए व्यवसाय करने के बहाने अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिया। सिपाही गर्भवती हो गई तो सुल्तानपुर जिले के कूरेभार थाना क्षेत्र में ले जाकर एक शर्मा डॉक्टर से गर्भपात भी करवा दिया।
इसके बाद महिला सिपाही से बात करना बंद कर दिया। महिला सिपाही उसके घर गई जहां पता चला कि वह तीन बच्चों का पिता है। जब सिपाही ने उससे पूछा कि उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया तो उसे मारपीट कर भगा दिया गया। सिपाही ने इसकी रिपोर्ट मनोज शुक्ला उसके भाई और पत्नी के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने केवल मनोज शुक्ला के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा दी।

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