राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से महिला सशक्तिकरण और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए GNIOT में पॉश प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया

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राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से महिला सशक्तिकरण और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए GNIOT में पॉश प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में कम्युनिटी पुलिसिंग की नोडल व डीसीपी साइबर क्राइम श्रीमती प्रीति यादव द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से महिला सशक्तिकरण और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए GNIOT में पॉश प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।
ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में महिला सशक्तिकरण और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु विशेष POSH ACT प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री विक्रम सिंह(पूर्व डीजीपी उ0प्र0) द्वारा वहां उपस्थित छात्रों, अध्यापकों, कॉलेज स्टाफ व पुलिसकर्मियों को कार्यस्थल पर होने वाले विभिन्न प्रकार के लैंगिक उत्पीडन, भेदभाव व लैंगिक अपराधों को लेकर किये जाने वाले बचाव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गयी एवं उपस्थित सभी छात्रों के साथ वार्तालाप कर उनके द्वारा पूछे गए सवालों के उत्तर दिए गए। इसके उपरांत श्री कमल(राष्ट्रीय महिला आयोग) द्वारा यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, 2013 के बारे में विशेष जानकारी देते हुए इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका व कार्यस्थल पर होने वाले अपराधों से बचाव हेतु चलाये जा रहे विशेष कार्यक्रमों व इसके सम्बन्ध में की जाने वाली विधिक कार्यवाही के बारे में अवगत कराया गया। सुश्री कंचन खट्टर द्वारा पूरे कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से कोऑर्डिनेट किया गया।

डीसीपी साइबर सुरक्षा श्रीमती प्रीति यादव द्वारा कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। उनके द्वारा POSH एक्ट की महत्वपूर्ण धाराओं पर विस्तार से चर्चा की गयी और इसे प्रभावी रूप से लागू करने के उपायों पर प्रकाश डाला गया तथा पुलिस के कार्यों के महत्व के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी होनी चाहिए ताकि वे सुरक्षित कार्य वातावरण में अपना योगदान दे सकें।

श्रीमती पल्लवी पोशवाल (पोश एक्ट विशेषज्ञ) द्वारा POSH ACT के अंतर्गत आंतरिक समिति, स्थानीय समिति, पदाधिकारियों के कर्तव्यों के बारे में जानकारी देते हुए सुलह, गोपनीयता व झूठी शिकायतों के लिए अभियोजन पर प्रकाश डाला गया। POSH ACT में ऐतिहासिक निर्णयों व प्रासंकि प्रगति के बारे में भी सभी को जानकारी प्रदान की गयी।

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