पांच हत्यारों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने ठोका पांच लाख 35 हजार रुपये जुर्माना

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पांच हत्यारों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने ठोका पांच लाख 35 हजार रुपये जुर्माना


अयोध्या। पूराकलंदर थाना क्षेत्र के बहुचर्चित सूरज दुबे हत्याकांड में पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरिपाल वर्मा समेत पांच हत्यारों को कोर्ट ने आजीवन कठोर करावास की सजा से दंडित किया है। प्रत्येक पर एक लाख 2000 और हरिपाल वर्मा पर एक लाख 27000 रुपये जुर्माना हुआ है। जुर्माने की संपूर्ण रकम में से 80 फ़ीसदी मृतक के परिवारजनों को देने का आदेश हुआ है ।
कोर्ट ने दोषी हरिपाल वर्मा को सजा भुगतने के लिए किसी अन्य जिले में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किए जाने पर विचार कर उचित निर्णय लिए जाने की जिलाधिकारी से अपेक्षा भी की है। फैसला अपर जिला जज मोहिंदर कुमार की अदालत से शनिवार को हुआ।
विशेष लोक अभियोजक विकास शुक्ला व जितेंद्र तिवारी ने बताया कि घटना 7 फरवरी 2022 की है। पारा कैल गांव के रहने वाले अखंड प्रताप दुबे अपने चाचा सूरज प्रकाश दुबे के साथ बाइक से कचहरी जा रहे थे। शिवनंदन का पुरवा पिपरा लाल के पास गाड़ी में बैठे पूर्व जिला पंचायत सदस्य व छतिरवा मजरे मझौली निवासी हरिपाल वर्मा, पारा कैल निवासी राम सुधार यादव, उनका लड़का हिमांशु व दो अन्य अज्ञात ने बाइक रोककर गिरा दी।
डंडा व हथोड़ा से सूरज प्रकाश दुबे के चेहरे व कनपटी पर काफी मारा पीटा। भतीजे ने गुहार लगाई और बीच बचाव का प्रयास किया तो उसे भी मारा पीटा। गंभीर रूप से घायल सूरज दुबे की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसकी रिपोर्ट अखंड दुबे ने हरिपाल वर्मा, राम सुधार यादव, हिमांशु तथा अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखाई थी।
विवेचक ने विवेचक ने हरिपाल वर्मा, राम सुधार यादव, हिमांशु समेत टकसरा थाना इनायत नगर निवासी दिनेश यादव, मऊ शिवाला छता का पुरवा निवासी राजकुमार ,कैल केशवपुर निवासी ओमप्रकाश पांडेय, डाभा सेमर निवासी विजय कुमार यादव को भी मामले में अभियुक्त बनाते हुए सभी सात लोगों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने ओमप्रकाश और विजय यादव को दोष मुक्त कर दिया। अन्य पांचों को दोष सिद्ध किया था। जिनको आज सजा सुनाई गई। इस मौके पर सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह, शहर कोतवाल अश्वनी कुमार पांडेय समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था।

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