शादी अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन कर सकते है आवेदन

स्थानीय समाचार

शादी अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन कर सकते है आवेदन

गौतमबुद्धनगर : जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौतमबुद्धनगर लवेश कुमार सिसोदिया ने जनपद के अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों का आह्वान करते हुये जानकारी दी है कि शादी अनुदान योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछडे वर्ग को छोडकर) के गरीब अभिभावकों की पुत्री की शादी के लिए शासन द्वारा शादी अनुदान योजना संचालित है, जिसके तहत अभ्यार्थी की पुत्री के विवाह के लिए 20 हजार रूपये की सहयोग धनराशि प्रदान करने की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि शादी अनुदान प्राप्त करने के लिए शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन बाद तक शासन द्वारा संचालित वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in लिंक पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकतें है।
उन्होंने शादी अनुदान योजना के पात्रता के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुये बताया कि आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग (पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग को छोडकर) का होना चाहिए तथा पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक व वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये एवं आवेदक की आय गरीबी की सीमा के तहत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख रूपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि उक्त योजना का लाभ उठाने के लिए वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशन के लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही हैं, ऐसे लाभार्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर आवेदन करते समय भरना होगा एवं आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिये। जिला सहकारी बैंक का खाता पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
अतः उक्त योजना में इच्छुक व्यक्ति पहचान पत्र, बैंक पास बुक, शादी का कार्ड, पुत्री का आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आवेदक के पासपोर्ट साइज फोटो के साथ अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकतें है। उक्त योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय संख्या 111, विकास भवन सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क करके प्राप्त कर सकते है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *