प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न
- जिलाधिकारी योजना की समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्य के पात्र लाभार्थियों को चयनित करने के विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश
- जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का किया जाए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार
गौतम बुद्ध नगर : जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पात्र लाभार्थियों को चयनित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी, डी.सी. मनरेगा, डी.सी. एन.आर.एल.एम, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, समस्त ग्राम विकास अधिकारी एंव ग्राम पंचायत अधिकारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी की अनुमति से परियोजना निदेशक द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस सूची में भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों के आवास विहीन परिवारों को पक्कल छत उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना आगामी चरण (वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक) में योजना के क्रियान्वयन एंव योजना हेतु पात्रता के संबंध में बताया कि जिनके पास मोटर चालित तीन/चार पहिया वाहन, यन्त्रीकृत तीन/चार पहिया कृषि उपकरण, रू0-50000.00 अथवा इससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड, वे परिवार जिनके परिवार में सरकारी कर्मचारी है, गैर कृषि उद्यमो में सरकार द्वारा पंजीकृत परिवार, वे परिवार जिनका कोई सदस्य रू 15000.00 से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हों, आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाले परिवार, वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हों, वे परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हों उपरोक्त मानकों के परिवार प्रधानमंत्री आवास हेतु पात्र नही होगें।
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारत सरकार द्वारा योजना में जनपद के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसी के अनुरूप लाभार्थियों की पात्रता की जांच करते हुए लाभार्थी चयनित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार भी सुनिश्चित कराया जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति उक्त योजना के लाभ से वंचित न रहे।