दीपावली तथा अन्य पर्वो को लेकर जिलाधिकारी ने जारी किया निर्देश

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दीपावली तथा अन्य पर्वो को लेकर जिलाधिकारी ने जारी किया निर्देश


अयोध्या। दीपावली को लेकर जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने अधिकारियों को विशेष सर्तकता बरतने का निर्देश दिया है। इस वर्ष दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी 30 अक्टूबर को दीपोत्सव का आयोजन होगा इसके साथ ही गोवत्स द्वादशी, धनतेरस, नरक चतुर्दर्शी, छोटी दीपावली, हनुमान जयंती, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, यम द्वितीया का पर्व मनाया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा है कि उक्त अवसरों पर अधिक भीड़ होती है। छोटी-छोटी बातों को लेकर लोगों में एकाएक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अवांछनीय तत्व इसका लाभ उठाकर साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाने का प्रयास कर सकते हैं। उक्त अवसर पर शान्ति व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सद्भाव पर सख्त दृष्टि रखी जाय। सभी सम्बन्धित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र का पूर्व से ही भ्रमण कर लें, ताकि किसी भी स्थान पर यदि किसी प्रकार का तनाव अथवा अन्य कोई विवाद हो, तो उसको चिन्हित कर पर्व के पूर्व ही समाधान करायें तथा आवश्यकतानुसार विधिसम्मत व निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि पटाखों का प्रयोग रात में 10 बजे के पश्चात् नहीं किया जायेगा। एन्टीमनी, लीथियम, मरकरी आरसेनिक, लेड के कम्पाउण्ड या स्ट्रासियम कोमेट या बेरियम साल्ट युक्त पटाखे व जुड़े हुए पटाखे, श्रृंखलाबद्ध पटाखे व लड़ी का विकय पूर्णतया प्रतिवन्धित रहेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थाओं, न्यायालयों तथा धार्मिक स्थलों एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा घोषित अन्य शान्ति क्षेत्रों की 100 मीटर दूरी तक किसी भी प्रकार के पटाखों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के पटाखों की बिकी नहीं की जायेगी और न ही इसकी दुकान निर्धारित किये गये स्थल को बदलकर अन्यत्र लगायी जायेगी।
उन्होंने ने बताया कि पटाखों व आतिशबाजी की दुकानों का सम्बन्धित मजिस्ट्रेट गण अपने-अपने पुलिस क्षेत्राधिकारी व मुख्य अग्निशमन अधिकारी के साथ संयुक्त निरीक्षण करेंगे और बिना मानक की पूर्ति किये हुए किसी भी व्यक्ति को पटाखे की बिकी हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी। साथ ही साथ बिकी से सम्बन्धित सभी दुकानों का समयानुसार निरीक्षण भी किया जाएगा, ताकि प्रतिबंधित, अत्यधिक ज्वलनशील एवं तेज गति के पटाखों जैसे सुतली बम आदि की बिकी न होने पाये तथा बिना अनुमति प्राप्त किये कोई भी व्यक्ति पटाखा की दुकान न लगा सके अथवा अवैध रूप से पटाखा न बेंच सके। नई परम्परा की अनुमति कदापि न दी जाय।
जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय, नगर मजिस्ट्रेट, अयोध्या में पर्व के अवसर पर एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा जिसका दूरभाष नम्बर 05278-223753 है। इस कंट्रोल रूम में शिफ्टवार कामिकों की ड्यूटी बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा लगायी जायेगी।

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