राजनीतिक फायदों के लिए बढ़ती नाजायज़ हिरासतें

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राजनीतिक फायदों के लिए बढ़ती नाजायज़ हिरासतें

राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में निचली अदालतों द्वारा स्वचालित रूप से जमानत से इनकार करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, भले ही कानूनी आधार इस तरह के इनकार को उचित ठहराते हों। राजनीतिक रूप से आरोपित मामलों में, न्यायपालिका को अक्सर कार्यपालिका के सूक्ष्म या प्रकट दबाव का सामना करना पड़ता है। जब फैसले सरकारी हितों के खिलाफ जाते हैं तो यह विवादास्पद न्यायिक नियुक्तियों, तबादलों या राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट हो सकता है। जांच एजेंसियां अक्सर दोषसिद्धि सुनिश्चित किए बिना व्यक्तियों को दंडित करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को हथियार बनाती हैं। पूछताछ के दौरान “असहयोग” के लिए हिरासत को लंबे समय तक बढ़ाने की प्रथा को अक्सर कैद में रखने के बहाने के रूप में प्रयोग किया जाता है, भले ही ठोस सबूतों की कमी हो। स्वतंत्रता के संरक्षण में न्यायालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। केवल इन्हीं पर लोगों का बचा-खुचा भरोसा कायम है। अगर ये भी अपने दायित्व निर्वहन में नाकाम रहते हैं तो फिर संविधान में निहित स्वतंत्रता सिर्फ कागजी बनकर रह जाएगी।

-प्रियंका सौरभ

भारतीय न्यायपालिका को विशेष रूप से राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में स्वतंत्रता बनाए रखने का काम सौंपा गया है, लेकिन इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हाल के फैसले, जैसे कि अरविंद केजरीवाल उत्पाद शुल्क नीति मामला और बिलकिस बानो मामला, इन तनावों को उजागर करते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, जहां एजेंसियां राजनीतिक विरोधियों को ही नहीं, बल्कि पत्रकारों, छात्रों और अकादमिक जगत से जुड़े उन लोगों को भी निशाना बनाती हैं, जो सरकार एवं उसकी नीतियों की आलोचना करते हैं। यह सिलसिला खासतौर से चुनावों के आसपास शुरू होता है। यह और विकट चिंता का विषय है कि असहमति की ऐसी आवाजों को दबाकर उन्हें कानूनों के तहत जमानत नहीं दी जाती। इन कानूनों में खुद को निर्दोष सिद्ध करने का दारोमदार आरोपित पर होता है। अफसोस की बात है कि ऐसा दायित्व कभी पूरा नहीं किया जा सकता और विडंबना यही है कि इस मामले में उदार रवैया अपनाने के बजाय अदालतों ने इन कठिन प्रविधानों को कायम रखा है।

न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ देखें तो राजनीतिक रूप से आरोपित मामलों में, न्यायपालिका को अक्सर कार्यपालिका के सूक्ष्म या प्रकट दबाव का सामना करना पड़ता है। जब फैसले सरकारी हितों के खिलाफ जाते हैं तो यह विवादास्पद न्यायिक नियुक्तियों, तबादलों या राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट हो सकता है। जांच एजेंसियां अक्सर दोषसिद्धि सुनिश्चित किए बिना व्यक्तियों को दंडित करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को हथियार बनाती हैं। पूछताछ के दौरान “असहयोग” के लिए हिरासत को लंबे समय तक बढ़ाने की प्रथा को अक्सर कैद में रखने के बहाने के रूप में प्रयोग किया जाता है, भले ही ठोस सबूतों की कमी हो। यह प्रथा संविधान के अनुच्छेद 20(3) में निहित आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार को कमजोर करती है।

राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में निचली अदालतों द्वारा स्वचालित रूप से जमानत से इनकार करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, भले ही कानूनी आधार इस तरह के इनकार को उचित ठहराते हों। न्यायमूर्ति भुइयां और न्यायमूर्ति बी.आर. दोनों गवई ने इस मुद्दे पर प्रकाश डाला है, यह देखते हुए कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय अक्सर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने में विफल रहते हैं, खासकर हाई-प्रोफाइल मामलों में। न्यायमूर्ति भुइयां की केजरीवाल की गिरफ्तारी की आलोचना लंबे समय तक हिरासत में रखने के आधार के रूप में “स्पष्ट जवाब” या “सहयोग की कमी” जैसे अस्पष्ट औचित्य को स्वीकार करने से इनकार को दर्शाती है। उनके फैसले में स्वतंत्रता से इनकार करने के लिए प्रक्रियात्मक देरी का इस्तेमाल करने के लिए सीबीआई को फटकार लगाई गई और इस बात पर जोर दिया गया कि इस तरह की कार्रवाइयां संवैधानिक सुरक्षा की भावना का उल्लंघन करती हैं। यह न्यायमूर्ति सूर्यकांत के दृष्टिकोण के विपरीत है, जिन्होंने गहन जांच के बिना सीबीआई के तर्क को स्वीकार कर लिया। भुइयां की विस्तृत जांच व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने में सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

बिलकिस बानो मामले में जघन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के बावजूद दोषियों की रिहाई, इसी तरह न्यायिक परिणामों पर राजनीतिक प्रभाव के बारे में चिंता पैदा करती है। यह मामला इस बात का उदाहरण देता है कि सजा के बाद की राहत को माफी कानूनों के माध्यम से कैसे हेरफेर किया जा सकता है, अक्सर राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की कीमत पर। संकट का एक कारण अदालतों से जुड़ा है। जिन मामलों में पुलिस कस्टडी की अवधि समाप्त हो गई हो या आरोपपत्र दाखिल हो गया हो, अक्सर उनमें भी जमानत नहीं दी जाती। कहीं न कहीं न्यायिक तंत्र स्थापित मानकों के अनुरूप काम नहीं कर रहा। समान अवसर का अभाव कानूनी प्रक्रियाओं को खतरे में डालता है, जबकि यह स्थिति निष्पक्ष एवं निष्कलंक होनी चाहिए। यह भी जनता की नजरों से छिपा नहीं रहता कि कुछ खास न्यायिक अधिकारियों की प्रमुख पदों पर तैनाती की जाती है, जिससे संदेह की सुई और गहरा जाती है।

कुल मिलाकर, न्यायिक तंत्र विशेषकर जमानत के मामले में कारगर ढंग से काम नहीं कर रहा। स्वतंत्रता के मूल्य को संविधान और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमन्य मान्यता के अनुरूप महत्व नहीं दिया जा रहा। जमानत के संदर्भ में न्यायिक अधिकारी जिस हीलाहवाली का परिचय दे रहे हैं, वह गहन चिंता का विषय है। खासतौर से यह उन मामलों में मुख्यत: प्रकट होता है, जहां फंदा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर फंसा होता है। ऐसे मामलों में भले ही जांच पूरी हो जाए, लेकिन जमानत नहीं मिलती। यहां तक कि शीर्ष न्यायिक स्तर पर यह राहत नहीं दी जाती। जबकि न्यायपालिका स्वतंत्रता बनाए रखने का प्रयास करती है, राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले इसके कवच में दरारें उजागर करते हैं। अरविंद केजरीवाल और बिलकिस बानो मामले न्यायिक अखंडता की चुनौतियों को रेखांकित करते हैं, खासकर जब कार्यकारी दबाव और प्रक्रियात्मक हेरफेर का सामना करना पड़ता है। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, न्यायपालिका को बाहरी दबावों का विरोध करना चाहिए और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, विशेष रूप से राजनीतिक रूप से आरोपित परिस्थितियों के सामने।

न्यायिक स्वतंत्रता और अखंडता के लिए इन खतरों के जवाब में, न्यायाधीशों को कार्यकारी हेरफेर और नियंत्रण से बचाने के लिए सुरक्षा उपायों और प्रतिवादों को लागू करना अनिवार्य है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, न्यायिक स्वतंत्रता को कानून में निहित किया जाना चाहिए और कार्यकारी हस्तक्षेप या धमकी से मुक्त लोकतांत्रिक शासन के एक मौलिक सिद्धांत के रूप में बरकरार रखा जाना चाहिए। न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों में न्यायाधीशों को बाहरी दबाव से बचाने, उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने और उनके कर्तव्यों के प्रदर्शन में उनकी स्वायत्तता और निष्पक्षता को बनाए रखने के उपाय शामिल होने चाहिए। इसके अलावा, न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बढ़ावा देने और कार्यपालिका द्वारा फैलाई गई गलत सूचना और प्रचार का मुकाबला करने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। इसमें न्यायिक कार्यवाही और निर्णयों तक पहुँच बढ़ाना, न्यायिक मामलों पर खुली बातचीत और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देना और न्यायिक स्वतंत्रता या अखंडता को कमजोर करने के किसी भी प्रयास के लिए कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराना शामिल है। इसके अतिरिक्त, न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा और मीडिया पर कार्यकारी सेंसरशिप या हेरफेर को रोकने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और डिजिटल अधिकारों के लिए मजबूत सुरक्षा आवश्यक है।

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