18 साल से कम आयु वाले बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर सजा/जुर्माना-

दिल्ली/एनसीआर

18 साल से कम आयु वाले बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर सजा/जुर्माना-

सर्वसम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा दो पहिया अथवा चार पहिया वाहनों का संचालन किया जाना किसी भी दशा में उचित नही हैं। यातायात पुलिस, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर आपकी सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।
आप सभी अभिभावकों से अपील है कि जनपद कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में 18 वर्ष से कम आयु स्कूल के छात्र/छात्राओं द्वारा बिना ड्राइविंग लाईंसेंस के दो पहिया व चार पहिया वाहन चलाया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। कोई भी अभिभावक अपने 18 वर्ष से कम आयु के छात्र/छात्रा/बच्चों को दो पहिया/चार पहिया वाहन किसी भी दशा में वाहन ना दें, यातायात पुलिस, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा अभियान चलाकर ऐसे वाहनों की चैकिंग की जायेगी तथा चैकिंग के दौरान पकड़े जाने पर पुलिस द्वारा मोटर वाहन यान अधिनियम की धारा 199क के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

18 साल से कम आयु वाले बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर सजा/जुर्माना-

1-अभिभावक /संरक्षक/वाहन स्वामी के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत हो सकता है।
2-25,000 (पच्चीस हजार रूपयें) तक जुर्माना किया जायेगा।
3-12 माह के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जायेगा।
4- अपराध करने वाले बच्चें 25 वर्ष की आयु के लिए लाईंसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित किये जाने का प्रावधान हैं।

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