गौतमबुद्धनगर:- शैक्षिक सत्र 2026-27 में नि:शुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE) के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों का जनपद के गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित कराए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में शिक्षा विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की यह योजना समान शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः एक भी पात्र बच्चा योजना से वंचित न रहने पाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध एवं जवाबदेही के साथ पूर्ण कराया जाए तथा प्रत्येक स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।
प्रवेश प्रक्रिया, लॉटरी तिथियां एवं लाभ
– प्रथम चरण: आवेदन/सत्यापन – 02 फरवरी से 16 फरवरी 2026, लॉटरी – 18 फरवरी 2026
– द्वितीय चरण: आवेदन/सत्यापन– 21 फरवरी से 07 मार्च 2026, लॉटरी –09 मार्च 2026
– तृतीय चरण: आवेदन/सत्यापन – 12 मार्च से 25 मार्च 2026, लॉटरी – 27 मार्च 2026
– योजना के अंतर्गत चयनित बच्चों को कक्षा 8 तक नि:शुल्क शिक्षा, किताबें एवं यूनिफॉर्म की क्रय हेतु ₹5000 प्रतिवर्ष की सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही विद्यालयों को प्रति छात्र/छात्रा ₹450 प्रति माह की शुल्क प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाएगी।
पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया
– अलाभित समूह के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग बच्चे, एचआईवी या कैंसर पीड़ित माता-पिता के बच्चे तथा अनाथ बच्चे आवेदन के पात्र होंगे।
– दुर्बल वर्ग में बीपीएल/अंत्योदय कार्ड धारक, दिव्यांगता, वृद्धावस्था या विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता परिवारों के बच्चे तथा जिनके माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय ₹1 लाख तक हो, वे भी पात्र होंगे।
– पात्रता हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
– प्रवेश हेतु आवेदन वेबसाइट rte25-upsdc-gov-in के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे तथा विद्यालय आवंटन ऑनलाइन लॉटरी द्वारा किया जाएगा।
