नरहिया थाना परिसर में नए क़ानून व्यवस्था को लेकर थानाध्यक्ष ने लोगों को किया जागरूक

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नरहिया थाना परिसर में नए क़ानून व्यवस्था को लेकर थानाध्यक्ष ने लोगों को किया जागरूक

राहुल कुमार प्रियदर्शी(बिहार)

नरहिया! एक जुलाई सोमवार से देश में परिवर्तित नया कानून लागू हो गया है। नए कानून को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी समस्या के समाधान के लिए लौकही प्रखंड अंतर्गत नरहिया थाना परिसर में क्षेत्र के विशिष्ट व समाजसेवी लोगों के साथ बैठक में थानाध्यक्ष रौशन कुमार ने धाराओं में हुए परिवर्तन की जानकारी दी और उनके शंकाओं का समाधान किया। जानकारी हेतु बता दें एक जुलाई से भारत सरकार द्वारा देश में नया कानून लागू कर दिया गया हैं। भारतीय दण्ड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू कर दी गई है जिसमे कई धाराओं में परिवर्तन किया गया है। सोमवार को नरहिया थानाध्यक्ष रौशन कुमार ने क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि व आम पब्लिकों की बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने बताया कि कई कानूनों में परिवर्तन किया गया है। कई धाराओं को बदल दिया गया है। कई अपराधिक मामलों में समय अवधि तय कर दी गई है। सरकार की मंशा है कि नए कानून की जानकारी आम जनता तक पहुंचें इसके लिए आप सब लोगों तक यह बात हमने पहुँचाया । उन्होंने कानून में हुए नए परिवर्तन के बारे में लोगों को विस्तार से समझाया। कहा कि तीन नए कानून में भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के संबंध में जानकारी देने के लिए यह गोष्ठी बुलाई गई है। इस मौके पर समाजसेवी पप्पू गुप्ता, मनोज दास, प्रवीण गुप्ता, बसंत चोपड़ा, रमेश यादव,ओम प्रकाश साह,पूर्व मुखिया बैजनाथ प्रसाद शाह, किशन प्रसाद, साथ-साथ S I सुनील कुमार मंडल समेत अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

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