दहेज प्रतिषेध नियमावली के तहत विवाह (पंजीकृत व अपंजीकृत) में दोनों पक्षों की ओर से भेंट की हस्ताक्षरित सूची पक्षकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को अवश्य कराये उपलब्ध

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दहेज प्रतिषेध नियमावली के तहत विवाह (पंजीकृत व अपंजीकृत) में दोनों पक्षों की ओर से भेंट की हस्ताक्षरित सूची पक्षकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को अवश्य कराये उपलब्ध

गौतम बुद्ध नगर : जिला प्रोबेशन/दहेज प्रतिषेध अधिकारी गौतम बुद्ध नगर अतुल कुमार सोनी ने बताया कि दहेज प्रतिषेध नियमावली के तहत विवाह में पक्षकारों द्वारा उपहारों की सूची प्रस्तुत करना, किसी विवाह में पक्षकारों या माता-पिता में से कोई एक या उनमें से किसी के द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी को विवाह के दिनांक से एक माह के भीतर दहेज प्रतिषेध(वर-वधु भेंट सूची) नियम 1985 (डावरी प्राहिबिशन, मेंटेनेंस आफ लिस्ट्स(प्रेजेंट टू दी ब्राइड एण्ड ब्राइड ग्रुम) रूल्स 1985 के अनुसार की गयी उपहारों की सुचना प्रस्तुत की जायेगी।
उन्होंने बताया कि पक्षकार द्वारा विवाह (पंजीकृत व अपंजीकृत) में दोनों पक्षों की ओर से भेंट की हस्ताक्षरित सूची कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, प्रथम तल, पुरानी कोर्ट, फेस-2, नोएडा गौतमबुद्धनगर में किसी भी कार्य दिवस में उपलब्ध करा सकते हैं ।

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