यूपी पावर कारपोरेशन ने दी SDO और JE को ये पावर, उपभोक्ताओं के लोड और कनेक्शन का होगा समाधान

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यूपी पावर कारपोरेशन ने दी SDO और JE को ये पावर, उपभोक्ताओं के लोड और कनेक्शन का होगा समाधान


अयोध्या। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन देने के साथ ही उनका लोड बढ़ाने से जुड़ी प्रक्रिया को काफी आसान कर दिया है। जिससे जरूरतमंद उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन लेने अथवा लोड बढ़वाने को अब अनावश्यक धक्के खाने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। एसडीओ को जहां 25 किलो वाट तक तो अवर अभियंता को चार केवी तक कनेक्शन देने का अधिकार दिया गया है। इसके चलते नगरीय क्षेत्र के 36 उपकेंद्रों पर लंबित कनेक्शन शीघ्र होने के आसार बढ़ गए हैं। करीब दस हजार आवेदन लंबित बताए जा रहे। बता दें कि इससे पहले अनापत्ति प्रमाणपत्र से लेकर तमाम दस्तावेज और कोरम के लिए विभिन्न स्थानों पर भटकना पड़ता था।
सरलीकरण के तहत जेई को अब घरेलू एवं एकल वाणिज्यिक दुकान का चार केवी का कनेक्शन देने का अधिकार मिल गया है। जिन्हें इससे पहले मात्र घरेलू कनेक्शन देने का अधिकार ही हासिल था। उन्होंने बताया कि जेई के अलावा भी पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली कनेक्शन देने के मामले में अन्य अभियंताओं की भार सीमा बढ़ा दी है। एसडीओ स्तर से अब निजी संस्थान, वाणिज्यिक स्थान एवं घरेलू कनेक्शन के मामले में पच्चीस किलोवाट तक का कनेक्शन जारी हो सकेगा। पहले उन्हें मात्र दस केवी तक की ही अनुमति थी। अधिकार बढ़ाए जाने से कनेक्शन लेने में होने वाली देरी खत्म होने के साथ ही जरूरतमंद उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिलेगी।
इस नई नीति के संबंध में दस जुलाई को पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल ने आदेश जारी कर दिया है। अधिशासी अभियंता अब सभी तरह के 25 केवी से 3600 केवी तक के कनेक्शन जारी कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसी तरह अधीक्षण अभियंता सभी तरह के छत्तीस सौ मेगावाट से अधिक के कनेक्शन जारी कर सकेंगे। इससे पहले उन्हें 3600 मेगावाट से अधिक के कनेक्शन देने को मुख्य अभियंता से अनुमति लेनी पड़ती थी। बताया जा रहा है कि जिले में अभी एक सप्ताह में इस प्रक्रिया को प्रभावी कर दिया जाएगा।

वर्जन-
पावर कार्पोरेशन द्वारा 10 जुलाई को कनेक्शन सरलीकरण व्यवस्था लागू की गई है। जिसे शीघ्र संचालित किया जा रहा है। सभी अवर अभियंता को जरूरी जानकारी दी गई है। इससे उपभोक्ताओं को आसानी होगी। -प्रदीप कुमार वर्मा, अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड प्रथम

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