थाना ककोड़, निवासी बुलंदशहर को दोषी पाते हुए 04 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 2500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
गौतमबुद्धनगर : श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में थाना फेस-2 पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 07/08/2024 को थाना फेस-2 पर पंजीकृत मु0अ0सं0 414/2020 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0 416/2020 धारा 3/25 ए.एक्ट में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त रिजवान पुत्र शमशेर अली निवासी झाझर थाना ककोड़, निवासी बुलंदशहर को दोषी पाते हुए 04 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 2500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।
